ग्वालियर। वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रकोप होने के कारण नेशनल लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त अनुक्रम में 26 सितम्बर 2020 शनिवार को माननीय उच्च् न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री एन के गुप्ता सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 61 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को 43 लाख 29 हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई।
एक प्रकरण जिसमें मोनू सिंह, कुलदीप भदौरिया, सचिन उर्फ भटा श्रीवास एवं ईशू उर्फ अभिषेक भदौरिया 19 नवम्बर 2016 ऑटो क्रमांक एमपी-30 आर-0758 में बैठकर बायपास रोड लहार चुंगी भिण्ड की तरफ जा रहे थे। जैसे ही भारोली बायपास रोड़ पर पहुँचे तभी सामने की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक यूपी-75 एम-9060 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और ऑटो मे टक्कर मार दी, जिससे चारों को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मोटर दावा अधिकरण ग्वालियर द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में हाईकोर्ट की लोक अदालत द्वारा 2 लाख रूपए की राशि की वृद्धि की गई।