गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया


दिल्ली (जयेश  कुमार )। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया है जिनमें आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।

इसलिए गृह मंत्रालय ने इस संगठन की नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक पाया और इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम1967 के प्रावधानों के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ)कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई)ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ)नेशनल विमेंस फ्रंटजूनियर फ्रंटएम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशनकेरल शामिल हैं।