निगम ने दर्ज कराया अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा

इंदौर।इंदौर नगर निगम ने भंवरकुआं थाने में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।निगम की टीम तो बिलावली में बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही गई थी।लेकिन तब शिकायत मिली कि यहां 23 लाख रुपए का एक प्लाट बेचा गया है।

इंदौर नगर निगम इंजीनियर सत्येंद्र सिंह राजपूत ने भंवरकुआं थाने में श्री विहार कॉलोनी निवासी कॉलोनाइजर रूपेंद्र शर्मा के खिलाफ मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 292 सी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दर असल नगर निगम की रिमूवल टीम एक शिकायत पर जोन 13 में सर्वे क्रमांक 90/2 बिलावली में बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही कर तीन निर्माणों को हटाया ओर मूरम और चूरी निर्मित अवैध सड़क को उखाड़ दिया।इस कारवाही के दौरान कुछ लोग प्लाट की रजिस्ट्री लेकर पहुंच गए।लोगो ने निगम को बताया कि यहां 23 लाख रुपए का एक प्लाट बेचा गया है।इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए  नगर निगम इंजीनियर सत्येंद्र सिंह राजपूत ने भंवरकुआं थाने में कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।