प्रतिबंधित चायनीज मांझा मिलने पर दुकानदार के खिलाफ कराई एफआईआर

ग्वालियर।ग्वालियर के लोहामंडी रोड़ पर स्थित एक पतंग की दुकान पर प्रतिबंधित चायनीज मांझा मिलने पर प्रशासन ने दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिला कलेक्टर ने हानिकारक नाइलॉन, चीनी और कपास के साथ लोपित कर चायनीज मांझा के निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है।

  एसडीएम ग्वालियर सिटी अतुल सिंह के नेतृत्व में गई राजस्व, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम ने उपनगर ग्वालियर के  लोहामंडी रोड़ पर स्थित बंटी उर्फ हरप्रसाद की पतंग दुकान पर प्रतिबंधित मांझा पाया गया। इस दुकान पर चार बंडल बड़े व सात लच्छी मांझा बेचने के लिये रखे हुए मिले। जाँच में पता चला कि इन बंडल पर अंग्रेजी में “नॉट यूज काईट फ्लाइंग” स्पष्टत: लिखा था। इसके बाबजूद दुकानदार द्वारा यह प्रतिबंधित मांझा बेचने के लिये रखा गया था। इस प्रकार दुकानदार द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था। इस अनियमितता पर दुकानदार के खिलाफ पुलिस थाना ग्वालियर में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिले में मानव जीवन के लिये हानिकारक नाइलॉन, चीनी और कपास के साथ लोपित कर चायनीज मांझा के निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश सभी एसडीएम, पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं।