डीजीपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

ग्वालियर।ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ ने मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवान के खिलाफ ₹5000 का जमानती वारंट जारी किया है।डीजीपी को एक नियुक्ति विवाद से जुड़े मामले में छह फरवरी को  को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ अनिवार्य रूप से तलब किया था।लेकिन डीजीपी नहीं उपस्थित हुए।

ये मामला सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति से जुड़ा है  हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा वर्ष 2012 में  सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 जून 2014 को आदेश दिया था कि एसएएफ में प्लाटून कमांडर पद पर नियुक्ति की तिथि से ही उन्हें सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया जाए। साथ ही, इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन पुलिस मुख्यालय ने आदेश का पालन नहीं किया।तब 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई, इस याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 20 जनवरी को निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश के डीजीपी 6 फरवरी को अदालत में पेश हों।लेकिन डीजीपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ ₹5000 का जमानती वारंट जारी किया गया। अब इस मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होगी।