मंगलवार की शाम को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने आदेश जारी कर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अविनाश तिवारी को बर्खास्त करके धारा-52 लागू की। आदेश के मुताबिक धारा-52 की कालावधि के दौरान डॉ. राजकुमार आचार्य (पूर्व कुलगुरु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा) प्राचार्य महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली जिला नरसिंहपुर को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। बता दे कि 3 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने शिवशक्ति कॉलेज झुंडपुरा को संबद्धता मामले में फर्जीवाड़ा के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अविनाश तिवारी, गोविंद गुरु ट्राइबल विश्वविद्यालय के कु़लगुरु प्रो केएस ठाकुर तथा अन्य 15 प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही कुलगुरु को हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं।
ग्वालियर।आखिरकार राज्यपाल मांगूभाई पटेल ने A++ जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुर अविनाश तिवारी को बर्खास्त कर धारा-52 लागू करने के आदेश जारी किए।अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पूर्व कुलगुर डॉ. राजकुमार आचार्य को कार्यवाहक कुलगुरु बनाया गया है।कुलगुरु प्रो.अविनाश तिवारी तथा 17 अन्य प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की थी।