विशेष पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला,बलात्कारी को तिहरा मृत्युदंड

इंदौर।इंदौर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया।  अदालत ने आरोपी को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।यानी तीन बार मृत्युदंड की सजा सुनाई।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जडिया ने 27 फरवरी 2024 मात्र 7 साल की बच्ची के साथ क्रूरतापूर्ण बलात्कार मामले के आरोपी मंगल पंवार पिता लाल सिंह पंवार, निवासी देवास (म.प्र.) को धारा 376 (एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन बार मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने माना कि, अभियुक्त की मानसिकता को देखते हुए भविष्य में भी वह इस प्रकार के अपराध कर सकता है। इसलिए, पॉक्सो एक्ट की मंशा के अनुरूप अभियुक्त को मृत्युदंड देना ही उचित होगा, ताकि समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों की रोकथाम की जा सके।इसके अलावा, आरोपी को धारा 363 एवं 366 भादवि के तहत क्रमशः तीन साल और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। कुल 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक एवं शारीरिक कष्ट को देखते हुए अलग से 5 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।इस प्रकरण में  जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने पैरवी की।ये मामला 27 फरवरी 2024 का है।हीरानगर क्षेत्र, इंदौर में झोपड़ी बनाकर रहने वाले परिवार की मासूम बेटी को कचरा बीनने वाला लड़का उसे मुंह दबाकर उठाकर प्लॉट में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म भाग निकला।हालाकि लोगों ने उस लड़के को पीछा करके पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।इस मामले में थाना हीरानगर ने पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक 0/24 के तहत धारा 363, 366, 376-एबी भा.दं.सं. एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया ओर मेडिकल साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।