पी सी पी एन ड़ी टी एक्ट के अंतर्गत शिकायत मिलने पर, जिला समुचित प्राधिकारी, को 24 घंटे में, शिकायत पर संज्ञान लेना होगा– डा दीक्षित

ग्वालियर।महादेव समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ ग्वालियर में लिंग परीक्षण को रोकने हेतु बने क़ानून पी सी  पी एन ड़ी टी एक्ट 1994 पर, जागरूकता सेमीनार का आयोजन किया गया। 
   इस सेमीनार में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ के के दीक्षित रहे , तथा अन्य वक्ताओं में डॉ श्रद्धा सोम सिंह ,  महाविद्यालय प्राचार्य डॉ एस एस राघव उपस्थित रहें 
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ के के दीक्षित ने महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया । डा दीक्षित ने कहा कि पी सी  पी एन ड़ी टी 1994  में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कानूनी प्रावधान किए गए हैं। एक्ट के अनुसार शिकायत मिलने पर जिला समुचित प्राधिकारी (सीएमएचओ) 24 घंटे के अंदर शिकायत पर संज्ञान लेंगे और 48 घंटे के अंदर शिकायत निर्णय करेंगे। महत्वपूर्ण 
डा श्रद्धा सोम सिंह ने पी सी  पी एन ड़ी टी एक्ट को कब लागू शुरू किया गया ,  पर विस्तार से चर्चा की । महाविद्यालय प्राचार्य डा एस एस राघव ने महिला सशक्तिकरण को लेकर पक्ष रखा , महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में संदेश दिया । महादेव समर्पण सेवा संस्थान के अध्यक्ष अमित द्विवेदी  संस्था का परिचय दिया और विध्यर्थियों को महिला बेटीबचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा कार्य करने को प्रेरित किया , कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय प्रोफ़ेसर श्रीमती विमला प्रजापति ने किया और आभार सुश्री अंकिता राजावत ने किया , इस दौरान मनोज राजपूत , रमन चौरसिया , महाविद्यालय समस्त स्टाफ़ और विधि स्ट्रीम के 70 से अधिक छात्र छात्राएं ने सहभागिता की।