जबलपुर प्रदेश के सभी जिला अदालतों में वकील बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकेंगे। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए यानी 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक काले कोट से छूट देने का निर्णय लिया है।इस फैसले से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को लाभ मिलेगा।
स्टेट बार काउंसिल ने गर्मी से परेशान वकीलों को काफी राहत देने के लिए तीन महीने यानी 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काले कोट से छूट देने का फैसला किया है।हालाकि इस अवधि में वकील सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद, धारीदार या ग्रे रंग का पैंट पहनकर और एडवोकेट बैंड लगाकर जिला अदालतों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे।यह छूट केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू होगी, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को काले कोट में ही पैरवी करनी होगी।