कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान का मामला ,हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंत्री विजय शाह पर एफआईआर

भोपाल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।के बाद मंत्री विजय शाह पर थाना मानपुर  में BNS धारा 152,196 (1)(b) ओर 197( 1)(c) के तहत मामला दर्ज किया गया।
 बता दे कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस संज्ञान में लिया ओर डीजीपी को आदेश दिए थे कि एफआईआर दर्ज कराए। मंत्री विजय शाह ने रविवार को इंदौर के महू एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था।बयान में मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। मंगलवार को इसका वीडियो वायरल हुआ ओर देश भर में विरोध हुआ।इस बीच बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं।हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें।हाईकोर्ट ने यह कार्य आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना ​​के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है।