स्कूली वाहनों में सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो – कलेक्टर,74 स्कूलों को नोटिस जारी

ग्वालियर। स्कूली वाहनों में सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। हर स्कूली बस में एआईएस मापदण्डों के अनुरूप फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्यत: होना चाहिए। स्कूली वाहनों की फिटनेस ठीक न होने के कारण जिन 74 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन वाहनों को तभी चलाने की अनुमति दें जब वे सुरक्षा मानकों के सभी मापदण्डों का पूरी तरह पालन कर लें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिए। बैठक में विकसित कृषि संकल्प अभियान, समग्र ई-केवायसी, जल गंगा संवर्धन अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, विश्व योग दिवस की तैयारी, ई-ऑफिस प्रणाली एवं सीएम हैल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा भी की गई। 
बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने यह भी कहा कि ऐसी स्कूली बसें जिनके बारे में संबंधित स्कूलों द्वारा यह बताया गया है कि यह वाहन अब उपयोग में नहीं है। ऐसे वाहनों को आरटीओ ऑफिस में समर्पित कराकर उनका वाहन लायसेंस निरस्त कराएं। यदि ऐसे वाहन कहीं चलते पाए जाएं तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा वाहन चालकों को भी स्पष्ट तौर पर ताकीद कर दें कि यदि बगैर फिटनेस वाले वाहन चलाते मिले तो उनके ड्रायविंग लायसेंस निरस्त किए जायेंगे। 
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने वाहनों की फिटनेस जारी करने वाले केन्द्रों पर सुरक्षा मानकों से संबंधित चैक लिस्ट भेजने के निर्देश भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिए कि किसी भी स्कूल में बगैर परमिट, बगैर फिटनेस व बगैर सुरक्षा मानकों के कोई भी बस न चले। इस संबंध में स्कूल संचालकों को आगाह करने के साथ-साथ पालकों को भी सचेत किया जाए। 
सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों का जीवन बचाने के लिये गोल्डन अवर में अस्पताल तक पहुँचाने वाले सेवाभावी लोगों को 25 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई राहवीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत घायलों को अस्पताल पहुँचाने वाले लोगों से भरवाए जाने वाले फॉर्म सभी अस्पतालों में पहुँचाए जाएं।