ग्वालियर।ग्वालियर के तत्कालीन तहसीलदार और रेप के आरोप में फरार 5 हजार का इनामी शत्रुघन सिंह चौहान ने सोमवार को जिला कोर्ट में जज सोनल सिंह जादौन की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साथ ही जमानत भी मांगी है।हालाकि सरेंडर के बाद कोर्ट ने मामले की सूचना संबंधित थाना को देकर विवेचना अधिकारी को तलब किया है।
आरोपी शत्रुघन सिंह चौहान के वकील विष्णु सिंघल के मुताबिक शत्रुघन सिंह चौहान ने जिला कोर्ट में सरेंडर किया है और जमानत के लिए अर्जी लगाई है।वकील ने यह भी कहा कि महिला ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं, वह बेबुनियाद हैं। महिला पहले भी ऐसा कर चुकी है।साथ ही वकील ने बताया कि शत्रुघन सिंह पर पहले सभी मामलों में वह उसमें दोषमुक्त हो चुके थे।बता दे कि शत्रुघन सिंह चौहान पर 15 जनवरी 2025 को 34 साल की एक महिला ने झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इस पर महिला थाने में रेप का केस भी दर्ज किया गया था। आरोपी के लगातार फरार होने पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था।महिला का आरोप था कि तत्कालीन तहसीलदार ने उसे साल 2008 से 2025 तक पत्नी बनाकर रखा और शारीरिक शोषण किया। हालांकि शत्रुघन सिंह चौहान ने इन आरोपों को खारिज किया है।