बिजली बिल नहीं तो लायसेंस नहीं, बड़े बकायादारों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

दतिया।दतिया में कलेक्टर ने बिजली कंपनी के आवेदन पर 7 बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।इससे पहले कलेक्टर ने  बकायादारों को नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए थे।लायसेंस निलंबन के साथ ही यह भी आदेश दिया है कि संबंधित शस्त्रधारक अपना शस्त्र तत्काल थाने में जमा करवाएं।

दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बिजली कंपनी के प्रतिवेदन के बाद बिजली चोरी और बकाया राशि का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी।बिजली कंपनी ने कलेक्टर को बड़े बकायादारों की सूची दी थी इन बकायादारों में नरेश रावत पर 1 लाख 58 हजार 653 रुपए, संध्या पांडे पर 1 लाख 68 हजार 860 रुपए, बनमली दांगी पर 2 लाख 5 हजार 517 रुपए बकाया हैं। चंद्रप्रकाश पर 1 लाख 97 हजार 648 रुपए, सेनापति रावत पर 1 लाख 91 हजार 290 रुपए, कदम सिंह पर 1 लाख 60 हजार 605 रुपए और होतम सिंह रावत पर 1 लाख 59 हजार 238 रुपए का विद्युत बिल बकाया था।कलेक्टर ने पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर बकाया राशी भरने को कहा ।लेकिन जब बकायादारों पर कोई असर नहीं हुआ तब कलेक्टर वानखेड़े ने आयुध अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि संबंधित शस्त्रधारक अपना शस्त्र तत्काल थाने में जमा करवाएं।

इससे पहले भी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया  स्वप्निल वानखड़े ने ग्राम सिजौरा निवासी कमल सिंह पिता रामस्वरूप पर 2 लाख 65 हजार 900 रुपए, श्री प्रभुदयाल पिता  बैजनाथ बाढ़ई पर 2 लाख 88 हजार 754 रुपए,  कुलदीप शुक्ला पिता लखनलाल शुक्ला पर 1 लाख 93 हजार 052 रुपए, हुकुम सिंह पिता श्री मन्नू कुम्हार पर 2 लाख 15 हजार 607 रुपए, ग्राम रावरी निवासी निवास पिता  रघुवीर पर 2 लाख 15 हजार 583 रुपए, संतोष कुमार निरंजन पिता  मुरलीधर निरंजन पर 1 लाख 06 हजार 183 रुपए, ग्राम डंगरा निवास प्रताप सिंह पिता  भैयालाल पर 3 लाख 40 हजार 250 रुपए, ग्राम एरई निवासी  महेंद्र सिंह पिता  बाबूलाल पर 4 लाख 41 हजार 303 रुपए, ग्राम खिरिया बडोनी निवासी  प्रीतम सिंह पिता  मोतीलाल पर 1 लाख 97 हजार 827 रुपए, ग्राम भिटी निवासी  उत्तम सिंह पिता  गंगा प्रसाद पर 1 लाख 19 हजार 793 रुपए बकाया हैं।