मालेगांव ब्लास्ट : प्रज्ञा सिंह सहित सभी आरोपी बरी

मालेगांव। मालेगांव ब्लास्ट में गुरुवार को NIA कोर्ट ने 17 साल के बाद सबूत न होने के कारण सभी आरोपियों को बरी किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग शामिल हैं।मालेगांव में 2008 में हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे।
महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों पर UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य को आरोपी बनाया गया था।17 साल के बाद सबूत न होने के कारण फैसले में जज एके लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।हालाकि पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा- हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है