NEET-UG बिजली गुल मामला:दोबारा एग्जाम नहीं होगी,याचिका खारिज

इंदौर।NEET-UG बिजली गुल मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि दोबारा एग्जाम नहीं होगी।हाईकोर्ट ने  छात्रों द्वारा दायर याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने NTA की रिट अपील को मंजूरी दी और भविष्य के लिए सख्त निर्देश दिए।इस मामले में NTA की अपील पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इंदौर और उज्जैन के प्रभावित 75 से ज्यादा छात्र हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। याचिकाकर्ता छात्रों के वकील मृदुल भटनागर के मुताबिक हाईकोर्ट ने आदेश में सख्ती के साथ कहा कि भविष्य में इस तरह की परीक्षाओं के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति में हर जिले में स्थानीय प्रशासन और NTA द्वारा वैकल्पिक इंतजाम अवश्य किए जाएं। इधर, याचिका खारिज होने के बाद इंदौर और उज्जैन के प्रभावित 75 से ज्यादा छात्र हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मन बना लिया है।