नशे में ऑटो चलाने वाले चालक पर न्यायालय द्वारा 12,000 रुपये का जुर्माना

ग्वालियर।ग्वालियर के थाना सिरौल पुलिस की त्वरित कार्यवाही कर पकड़े शराब के नशे में ऑटो चलाने वाले चालक पर न्यायालय द्वारा 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना सिरोल पुलिस की टीम को 18 अगस्त को गोल्डन लोटस बैंकिट हॉल डीबी सिटी के पास सूचना मिली थी कि एचपी पेट्रोल पम्प के सामने हुरावली पर एक ऑटो पलट गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक ऑटो क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी और आसपास कोई भी घायल व्यक्ति नहीं दिखा। पुलिस द्वारा ऑटो चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम संदीप पुत्र प्रकाश चिगोटिया उम्र 32 साल नि. हस्तिनापुर जिला ग्वालियर का होना बताया। ऑटो चालक अत्यधिक नशे में होकर सही से बोल नहीं पा रहा था एवं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।पुलिस द्वारा ऑटो एवं ऑटो चालक को थाने लेकर आये बाद ऑटो चालक संदीप चिगोटिया का मेडीकल जिला अस्पताल मुरार में कराया गया ऑटो चालक की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन उपरान्त डॉक्टर द्वारा मेडीकल में चालक संदीप चिगोटिया द्वारा शराब का सेवन करना लेख किया है। आरोपी चालक संदीप चिगोटिया द्वारा शराब का सेवन कर ऑटो चलाना पाया गया जो कि धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से ऑटो क्र. एमपी07-जेडक्यू-6752 को विधिवत जप्त किया गया।
इस प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा शराब पीकार वाहन चलाने पर 12,000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय के आदेश उपरान्त वाहन स्वामी को ऑटो सुपुर्द किया गया।