सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला,आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ जहा से पकड़ा है
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। वहीं सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है।कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि एमसीडी को नगर निगम के वार्डों में भोजन क्षेत्र बनाने चाहिए।कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोका जाता है, तो वह इसके लिए ज़िम्मेदार होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने आवारा कुत्तों के आतंक और कुत्तों के काटने से रैबीज होने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए विस्तृत आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी आदि एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे आठ सप्ताह के भीतर कम से कम 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता के डॉग शेल्टर बनाएं।