ग्वालियर।ग्वालियर में रामकृष्ण मिशन के साथ 2.53 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
इन दोनों आरोपियों ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से डिजिटल अरेस्ट के बहाने 2 करोड़ 52 लाख 99 हजार रूपए हड़प लिए थे।इसकी शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने 15 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी।पुलिस ने इस मामले में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल निवासी विश्वजीत बर्मन को पकड़ा। विश्वजीत पर एक निजी बैंक के पूर्व मैनेजर काजल जायसवाल और तुषार गोमे के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप है।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ठगी की राशि तुषार गोमे को दी गई थी। पुलिस ने इस केस के दिल्ली का निवासी एक अन्य आरोपी गुरजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया था।